मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना: उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार बढ़ाने की पहल
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इस योजना से खादी, हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य पारंपरिक उद्योगों को समर्थन मिलता है। योजना का मुख्य फोकस स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
योजना के मुख्य उद्देश्य
लक्ष्य | विवरण |
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ग्रामीण रोजगार सृजन | ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना और शहरी पलायन को रोकना। |
उद्यमिता को बढ़ावा | स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, विशेष रूप से पारंपरिक कारीगरों और महिलाओं को। |
स्थानीय उद्योगों का विकास | खादी, हस्तशिल्प, और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना। |
आर्थिक विकास में योगदान | ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। |
योजना के लाभ
लाभ | विवरण |
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वित्तीय सहायता | 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी। |
प्रशिक्षण और कौशल विकास | युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण। |
उद्योग स्थापना में मदद | कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर स्थानीय उद्योगों की स्थापना में सहायता। |
स्वरोजगार का अवसर | महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर। |
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की विस्तृत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया :-
- योजना की पात्रता :
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
आयु सीमा
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।
- अधिकतम आयु: 50 वर्ष।
- ग्रामोद्योग विषय के साथ 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) या पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता।
प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी
- ट्राइसेम (TRYSEM) या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार।
- कौशल विकास योजनाओं से प्रशिक्षित लाभार्थी।
आरक्षण श्रेणी
- 50% लाभार्थी SC/ST/OBC वर्ग से होने चाहिए।
- महिलाएं और पारंपरिक कारीगर प्राथमिकता में।
पंजीकरण अनिवार्यता
- उम्मीदवार का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य।
- आवेदन करते समय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता
- ऐसी इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करती हों।
- प्राथमिकता उन उद्योगों को दी जाएगी, जो स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
अन्य योग्यताएं
- महिलाएं, जो स्वरोजगार में रुचि रखती हैं।
- जिनका पिछला व्यवसाय या अनुभव पारंपरिक कारीगरी, खादी, हस्तशिल्प आदि से संबंधित हो।
आवेदन प्रक्रिया (स्टेप बाई स्टेप):
योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। निम्नलिखित चरणों में आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
चरण 2: आवेदन पत्र भरें
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें:
- नाम,
- पिता/पति का नाम,
- व्यवसाय,
- पता,
- आयु,
- शैक्षणिक योग्यता,
- पारिवारिक वार्षिक आय।
चरण 3: दस्तावेज़ अपलोड करें
- निम्नलिखित दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें:
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र।
- रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र।
- रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
चरण 4: आवेदन फॉर्म सबमिट करें
- भरी गई जानकारी और दस्तावेज़ को ध्यान से जांचें।
- "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: आवेदन स्थिति की जांच करें
- आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके देखा जा सकता है।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपको योजना का लाभ लेने के लिए आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
सारांश
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। पात्र लाभार्थी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता, कौशल विकास, और उद्योग स्थापना में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट: https://www.upkvib.gov.in
योजना के तहत वित्तीय सहायता:
ऋण वितरण पर ब्याज सब्सिडी:
- अधिकतम ऋण राशि: 10 लाख रुपये।
- ऋण का प्रकार: कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण।
- ब्याज सब्सिडी अवधि: 5 वर्ष।
योजना के लाभार्थी के लिए आवश्यक दस्तावेज़
दस्तावेज़ |
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आधार कार्ड। |
पैन कार्ड। |
ग्राम प्रधान/पंचायत अधिकारी का प्रमाण पत्र। |
शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र। |
रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र। Topics covered under this Article :- |
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